जम्मू-कश्मीर काे राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब तलब
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते का समय दे दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने 14 अगस्त को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। यह याचिका शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। इससे यह पता चलता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई समस्या नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल के दिए गए आश्वासन और अनुच्छेद 370 के मामले में उच्चतम न्यायालय
के फैसले के बाद पिछले 11 महीनों से इस संबंध में केंद्र की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में केंद्र की विफलता घाटी के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।