April 04, 2026

Delhi कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी को जालसाजी और धमकी में दोषी ठहराया

नई दिल्ली  04 अप्रैल: दिल्ली की एक कोर्ट ने एक पूर्व सब-इंस्पेक्टर को चार्जशीट पर सीनियर पुलिस अधिकारियों के जाली साइन करने और उन्हें कोर्ट में फाइल करने का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसके इस काम को “ज्यूडिशियल रिकॉर्ड की पवित्रता पर हमला” बताया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल ने SI कविता माथुर को एक सीनियर अधिकारी को धमकी भरा मैसेज भेजने का भी दोषी पाया। जज ने उसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी करने और उन्हें असली बताकर ऑफिशियल प्रोसेस को धोखा देने का दोषी ठहराया।

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, आरोपी 2015 में पालम गांव पुलिस स्टेशन में SI के तौर पर पोस्टेड थी, जब उसने FIR से जुड़ी कई फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट पर उस समय के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और उस समय के स्टेशन हेड ऑफिसर के जाली साइन किए थे। बाद में उसने यह जानते हुए भी कि सीनियर अधिकारियों के साइन जाली थे, इन डॉक्यूमेंट्स को असली बताकर कोर्ट में फाइल कर दिया। आरोपी को दोषी ठहराते समय, जज ने कथित साइन करने वालों की सीधी गवाही, गवाहों द्वारा अलग से पुष्टि, CFSL साइंटिफिक रिपोर्ट, कोर्ट रिकॉर्ड एंट्री और आरोपी के दिखाए गए व्यवहार पर ध्यान दिया, जिससे "आरोपी की गलती साफ तौर पर" पता चली। कोर्ट ने आगे कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर आरोपी के पास केस फाइलें थीं, जिससे उसे डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करने का मौका मिला।

जज ने कहा, "जब कोई आरोपी कोर्ट में ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल करता है जिसमें सरकारी अधिकारियों के होने का दावा करते हुए झूठे साइन होते हैं, और जब यह आरोपी द्वारा IO के तौर पर अपनी ऑफिशियल हैसियत से किया जाता है, तो यह अपराध प्राइवेट धोखे से आगे बढ़कर ज्यूडिशियल रिकॉर्ड की पवित्रता पर हमला बन जाता है।" जज ने कहा कि बचाव पक्ष ने कोई भरोसेमंद दूसरा स्पष्टीकरण नहीं दिया जिससे दोषी ठहराने वाले हालात की चेन खत्म हो सके। कोर्ट ने कहा, "प्रॉसिक्यूशन के सबूतों का कुल असर यह नतीजा निकालता है कि प्रॉसिक्यूशन ने अपने केस को बिना किसी शक के साबित कर दिया है।" 

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