छत्तीसगढ़ सरकार ने आचरण नियमों के पालन के लिए जारी किया कड़ा निर्देश
रायपुर, 22 अप्रैल । छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी शासकीय सेवकों के लिए आचरण नियमों के सख्त पालन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना और राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करना है।
मंगलवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि के हस्ताक्षर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे।नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किसी प्रभावशाली व्यक्ति या नेता के माध्यम से स्थानांतरण या पदस्थापना के लिए दबाव डालना भी नियम-21 के तहत कदाचरण माना जाएगा।