पत्नी की शिकायत पर खुला पति का कथित बांग्लादेशी कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार
नई दिल्ली, 31 अगस्त । घरेलू हिंसा की शिकायत की जांच के दौरान दिल्ली की आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से रहने और कथित बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी पर अपनी पहली शादी छिपाने, बहुविवाह करने, पत्नी के साथ मारपीट करने और नाबालिग बच्चे से जुड़े मामले में पॉक्सो एक्ट समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श नगर थाने को 24 अगस्त को घरेलू हिंसा से जुड़ी एक पीसीआर कॉल मिली। शिकायतकर्ता महिला (निक्की) ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। पूछताछ के दौरान महिला ने मौखिक रूप से यह भी दावा किया कि उसका पति भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी नागरिक है और फर्जी पहचान पत्रों के सहारे भारत में रह रहा है। बाद में, 28 अगस्त महिला ने थाने में औपचारिक लिखित शिकायत दी और कई अहम दस्तावेज पुलिस को सौंपे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी शादियां कर चुका है। आरोपी की पहली शादी शाइस्ता परवीन से हुई थी जबकि वह उसकी दूसरी पत्नी है। उसने तीसरी शादी बांग्लादेश के सतखीरा निवासी मनिरा खातून से की है।
शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस के सामने कुछ कथित विवाह दस्तावेज पेश किए। जिसमें आरोपी का नाम मोहम्मद अत्रुल रहमान (पिता: मोहम्मद अब्दुल), निवासी अलीपुर, उपजिला सतखीरा, जिला सतखीरा (बांग्लादेश) दर्ज पाया गया।
पुलिस ने महिला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और प्राथमिक तथ्यों के सत्यापन के बाद 30 अगस्त को आदर्श नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की। आरोपित मोहम्मद अत्रुल के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 और बीएनएस की धारा 118(1), 318(4), 336(3) और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
फिलहाल, आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी आरोपी की वास्तविक राष्ट्रीयता, पहचान दस्तावेज, भारत में प्रवेश और रहने का रिकॉर्ड तथा मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच करेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसकी कथित विदेशी नागरिकता और इमिग्रेशन स्टेटस की पुष्टि संबंधित अधिकारियों से कराए जाने के बाद ही कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।