नई दिल्ली 16 मार्च : पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच, जिससे ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट और भारत में LPG की संभावित कमी की आशंकाएँ पैदा हो गई हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) का कनेक्शन है, वे अब LPG सिलेंडर रखने या लेने के पात्र नहीं होंगे।
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से ही PNG और घरेलू LPG, दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें अपने LPG कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। एक बार जब यह संशोधित आदेश लागू हो जाएगा, तो ऐसे उपभोक्ताओं को सरकारी तेल विपणन कंपनियों या उनके वितरकों से घरेलू LPG सिलेंडरों की रिफिल लेने की अनुमति नहीं होगी। यह संशोधन 'लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000' में किया गया है। संशोधित प्रावधानों के तहत, जिस भी व्यक्ति के पास पाइप वाली प्राकृतिक गैस का कनेक्शन है, वह घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकता और न ही LPG सिलेंडर की रिफिल ले सकता है। अधिसूचना में आगे यह भी कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही PNG कनेक्शन हैं, उन्हें सरकारी तेल कंपनियों या उनके अधिकृत वितरकों से नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन करने की भी अनुमति नहीं होगी। यह नया नियम राजपत्र (Gazette) में आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने के बाद लागू होगा, जिसके बाद पात्र उपभोक्ताओं को संशोधित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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