दिल्ली 08 मई : इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि बैंकॉक से आने वाले यात्रियों से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में 24 kg से ज़्यादा वज़न का और 24 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत का संदिग्ध मारिजुआना ज़ब्त किया गया है। एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि सबसे बड़ी ज़ब्ती में, कस्टम अधिकारियों ने खास जानकारी के आधार पर 4 मई को बैंकॉक से आए एक उज़्बेक नागरिक को पकड़ा। यात्री को इंटरनेशनल ट्रांज़िट एरिया से उतारकर उसकी डिटेल में जांच की गई, जिसके दौरान एक सी ग्रीन ट्रॉली बैग से संदिग्ध मारिजुआना वाले 12 पॉलीथीन पाउच बरामद किए गए।
अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्त किए गए पदार्थ का वज़न 18.003 kg से ज़्यादा था और इसकी कीमत लगभग 18 करोड़ रुपये थी। पैसेंजर को 5 मई को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और ज़ब्त किया गया सामान अपने पास रख लिया गया। एक और मामले में, 6 मई को बैंकॉक से आए एक भारतीय पैसेंजर को प्रोफाइलिंग के आधार पर "ग्रीन चैनल" पर रोका गया और उसका एक्स-रे और बैगेज की डिटेल्ड जांच की गई।
अधिकारियों ने पैसेंजर के पास मौजूद काले ट्रॉली बैग से हरे रंग के नारकोटिक सब्सटेंस वाले 11 पॉलीथीन पाउच बरामद किए। अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्त किए गए सब्सटेंस का वज़न 5.467 kg था और गैर-कानूनी बाज़ार में इसकी कीमत लगभग 5.46 करोड़ रुपये थी। पैसेंजर को NDPS एक्ट के नियमों के तहत गिरफ्तार किया गया। तीसरे मामले में, 3 मई को बैंकॉक से टर्मिनल-3 पर आए एक भारतीय पैसेंजर को प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया। बैगेज की जांच के दौरान, अधिकारियों ने चार पॉलीथीन पाउच बरामद किए जिनमें संदिग्ध मारिजुआना था। ज़ब्त की गई चीज़ का वज़न 977 ग्राम था और गैर-कानूनी बाज़ार में इसकी कीमत लगभग 97.77 लाख रुपये थी। अधिकारियों ने बताया कि फील्ड टेस्ट से पता चला कि वह चीज़ मारिजुआना है। उन्होंने बताया कि यात्री को NDPS एक्ट के संबंधित नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।
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