नई दिल्ली 20 मई : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मामले में बहस करते समय और कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते समय राज्य और उसके अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सही सहायता दें, और अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे कानून के विपरीत जाकर किसी भी पक्ष का समर्थन करेंगे। ये टिप्पणियां जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर की बेंच ने कीं। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों के आचरण और उनके द्वारा उठाए गए तर्कों का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे एक मामले में अपीलकर्ता के पक्ष का "ज़ोरदार समर्थन" करते हैं।
बेंच ने एक अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें पिछले साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। यह मामला एक कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति से जुड़ा था। बेंच ने कहा कि यह साफ है कि 21 अगस्त, 2023 को 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023' के लागू होने के बाद, अधिकारियों के लिए 'उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980' के तहत तैयार की गई सूची के आधार पर काम करना संभव नहीं था, क्योंकि उस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। बेंच ने कहा कि डायरेक्टर के लिए पुरानी सूची को फिर से चालू करवाने और 13 दिसंबर, 2023 को अपीलकर्ता के पक्ष में लिखने का कोई औचित्य नहीं था।
बेंच ने कहा, "यह कहना ही काफी होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव उन अधिकारियों के आचरण की जांच कर सकते हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट और यहां तक कि इस कोर्ट के सामने भी ऐसा गैर-कानूनी रुख अपनाते हुए हलफनामा दाखिल किया है। यह कानून के तहत पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हाई कोर्ट के निष्कर्षों के विपरीत है।" बेंच ने कहा, "यह कहना ज़रूरी है कि कोर्ट के सामने जवाबी हलफनामा दाखिल करते समय और मामले में बहस करते समय राज्य और उसके अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सही सहायता दें।" बेंच ने आगे कहा कि ऐसी सहायता तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और इसमें उस मामले पर लागू होने वाले कानून का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे कानून के विपरीत जाकर किसी भी पक्ष का समर्थन करेंगे, या ऐसा हलफनामा दाखिल करेंगे जिसमें कानून के अनुरूप तथ्यों का खुलासा न किया गया हो।" बेंच ने कहा कि वह कोई प्रतिकूल निर्देश जारी करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि संबंधित अधिकारी इस मामले में पक्षकार नहीं थे। हालांकि, इसने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह विकल्प खुला रखा कि वह अदालत की टिप्पणियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो कानून के अनुसार उचित कदम उठाए।
अदालत ने पाया कि उसके समक्ष अपीलकर्ता को उत्तर प्रदेश के पोस्ट-ग्रेजुएट और अंडर-ग्रेजुएट गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों के लिए प्रतीक्षा सूची (वेटलिस्ट) में शामिल उम्मीदवारों के पैनल में जगह मिली थी। अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें PG और UG कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पीठ ने बताया कि आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की गई और अक्टूबर 2021 में 290 उम्मीदवारों की एक अंतिम सूची, साथ ही 73 प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की गई।
अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में, अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश बलिया के एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद के लिए की गई थी, लेकिन उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वहां कार्यभार संभालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने किसी अन्य कॉलेज में रिक्त पदों पर प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, जिसमें मेरठ का एक कॉलेज भी शामिल था। अदालत ने कहा कि जनवरी 2024 में निदेशक को एक अनुवर्ती आदेश जारी किया गया, जिसमें असाधारण परिस्थितियों में और उच्च शिक्षा के हित में अपीलकर्ता की पोस्टिंग का स्थान बदलकर मेरठ के एक कॉलेज में करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, मेरठ कॉलेज के तत्कालीन कार्यवाहक प्रिंसिपल ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि एक बार जब प्रतीक्षा सूची वाले किसी उम्मीदवार को किसी एक स्थान पर नियुक्ति का निर्देश जारी कर दिया जाता है, तो पुराने अधिनियम की योजना (स्कीम) के तहत उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं होती है।
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