रायपुर 27 जून। नगर पालिक निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र के रहवासी नागरिकों से विनम्र अपील की गयी है कि रायपुर शहर की जलप्रदाय प्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए *'एकमुश्त जलकर निपटान योजना'* लागू की गई है यदि नगर निगम क्षेत्र के किसी भी रहवासी नागरिक के पास कोई ऐसा नल कनेक्शन है, जो रायपुर नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उसे वैध कराने का यह एक सुनहरा और अंतिम अवसर है. सम्बंधित रहवासी अपना आवेदन अपने नजदीकी जोन कार्यालय में 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक* दे सकते हैं। आवासीय एवं व्यवसायिक कनेक्शन को वैध कराने के लिए ₹15,882 की राशि निर्धारित है, जिसका योजना के तहत पूरी राशि का भुगतान एक साथ (सिंगल इनस्टॉमेंट ) में करना अनिवार्य है।
ध्यान दें दिनांक 15 अक्टूबर 2026 तक आवेदन नहीं कराने की स्थिति में *नल कनेक्शन विच्छेदन (काटने) की कार्रवाई की जाएगी अथवा नियमितीकरण शुल्क की तीन गुना (3X) राशि का भारी जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा. भविष्य की किसी भी वैधानिक प्रक्रिया, मानसिक परेशानी और नल विच्छेदन की कार्रवाई से बचने के लिए *आज ही अपने संबंधित जोन कार्यालय में संपर्क करें। किसी भी तकनीकी समस्या हेतु *9301953298* पर संपर्क करें।
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