दिल्ली 16 सितंबर: दिल्ली के अंदरूनी शहर होज रानी इलाके में स्थित होटल में लगी भीषण आग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल मालिक लवकेश बजाज की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल से एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक याचिका दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें बजाज ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत मांगी है. इस आग में 23 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
प्रिया मनोज जैन ने मंगलवार को आरएमएल अस्पताल से बजाज की स्वास्थ्य स्थिति पर एक व्यापक उत्पादन रिपोर्ट पेश करते हुए कहा। अदालत ने मामले को आज आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बजाज नागालैंड रहस्य और 24 अगस्त से अस्पताल में भर्ती। उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया है कि वह गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी हालत खराब है. 3 जून को भीषण आग लग गई थी. मामला 3 जून को दक्षिण दिल्ली के होज रानी इलाके में स्थित पंच लेक 'फ्लोरिश स्टे' बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) रेस्तरां में आग लगने से शुरू हुआ। पुलिस जांच के अनुसार, आग इमारत की रसोई से शुरू हुई थी। जांच में आरोप लगाया गया कि चाय बनाते समय तेल फ्रायर चालू कर दिया गया, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई.
पुलिस के मुताबिक इमारत में ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था और गिरफ्तारी का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था. इन रिंडोला के कारण लगी आग और प्लास्टिक के कारण अंदर मौजूद रिपब्लिकनों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 16 साल की लड़की और कई विदेशी नागरिक शामिल थे. 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. होटल मालिक पर क्या हैं आरोप? पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज, मैनेजर सह अकाउंटेंट जय मिश्रा और कुक केशव नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के पास 1500 से ज्यादा रहस्यमयी दस्तावेज हैं, जिनमें 130 से ज्यादा गवाहों के बयान और कई रहस्यमयी दस्तावेज शामिल हैं. अदालत ने सितंबर की शुरुआत में आरोप पत्र का रिकॉर्ड लेते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड में साक्ष्य सामग्री थी।
पुलिस का आरोप है कि B&B रेस्तरां, जिसमें केवल छह पैमाने की संपत्ति थी, कथित तौर पर 26 कमरों का संचालन कर रहा था। जांच के अनुसार, बजाज ने पहले होटल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन संपत्ति में केवल एक प्रवेश-निकास मार्ग होने और अग्नि सहायक की कमी के कारण आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। पुलिस का दावा है कि इसके बाद होटल लाइसेंस के लिए आवेदन करने की बजाय गेस्ट हाउस में B&B व्यवस्था शुरू कर दी गई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि इमारत में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के दौरान पीछे के मौजूदा वैकल्पिक मार्ग को कथित तौर पर बंद कर दिया गया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, इससे आपत्ति की स्थिति में बाहरी लक्ष्यों के लिए विकल्प और सीमित हो गए। स्वास्थ्य आधार पर प्राइवेट लिमिटेड की मांग मामले में धार्मिक जादूगरों में से एक बजाज ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी है।
इससे पहले बंधक अदालत ने उनकी चार सप्ताह की जमानत की मांग खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि उन्हें न्यायिक विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार मिल रहा था और जिन लोगों की आपातकालीन स्थिति का उल्लंघन हुआ था, उनका आरएमएल अस्पताल में सर्जरी के माध्यम से इलाज किया गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आरएमएल अस्पताल से बजाज की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई है। यह रिपोर्ट अदालत को यह दस्तावेज करने में मदद करेगी कि उनकी स्थिर कानूनी स्थिति क्या है और उपचार के संबंध में उनकी स्थिति क्या है। हालांकि, अंतिम फैसला कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश होने और मामले की आगे की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा. जांच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है नागालैंड अग्निकांड की जांच में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन जांच में कुछ शर्तें बाकी हैं. पुलिस ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।
इसके बाद ऋण भुगतान पर चार्ज शीट जमा की जा सकेगी। इस बीच, दिल्ली में अग्नि सुरक्षा और वास्तुकला को लेकर सुविधा स्तर पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। हाल ही में, दिल्ली सरकार ने केमिकल फायर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कई सुरक्षा इंजीनियरों की नियुक्ति की थी, जिसमें अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा पहुंच, सुरक्षित रिजर्व, फायर लिफ्टर, स्प्रिंकलर और अन्य अग्निशमन प्रणालियाँ शामिल थीं। हाई कोर्ट का फोकस होटल मालिक की स्वास्थ्य स्थिति और जमानत की मांग पर है. आरएमएल अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा. वहीं, 3 जून की घटना से जुड़े आपराधिक मामले में आरोपों और सबूतों पर सुनवाई अलग से जारी रहेगी.
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