दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश, नौवीं, 10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए चलेंगी उपचारात्मक कक्षाएं
नई दिल्ली, 08 मई । दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश (11 मई से 30 जून तक) का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान कक्षा नौवीं, दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को इससे संबंधित परिपत्र जारी किया। इसमें सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा नौवीं, दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 11 मई से 30 जून तक उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करें, जिनके सत्र 11 मई से 23 मई तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगे। इसके बाद इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
परिपत्र के मुताबिक दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में उपचारात्मक कक्षाएं अलग-अलग विंग में सोमवार से शनिवार तक संचालित की जाएंगी। कक्षाएं सुबह 7.30 से 10.30 बजे तक संचालित की जाएंगी, हालांकि शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11:00 बजे तक किया गया है। प्रत्येक कक्षा की अवधि एक घंटे की होगी। कक्षा 9 और 10 के लिए विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि, विद्यालय प्रमुख (एचओएस) शैक्षणिक आवश्यकताओं, परिणाम विश्लेषण और विषय शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर अन्य विषयों का चयन कर सकते हैं।
परिपत्र के मुताबिक कक्षा बारहवीं के लिए छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक कक्षाओं के विषय विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। विद्यालय प्रमुखों को ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से पहले उपचारात्मक कक्षाओं की समय सारिणी तैयार करके संबंधित विभागाध्यक्ष (क्षेत्र) को प्रस्तुत करनी होगा। विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं के दौरान विद्यालय का ड्रेस पहनना अनिवार्य है और उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। उपचारात्मक कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए अभिभावक की सहमति (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है। इस दौरान पुस्तक वितरण के लिए पुस्तकालय सुविधाएं खुली रहेगी।
संबंधित कक्षाओं को पढ़ाने वाले अतिथि/अनुबंध शिक्षकों को उपचारात्मक कक्षाओं के लिए बुलाया जा सकता है। नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अतिथि/अनुबंध शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उपचारात्मक कक्षाओं के लिए ड्यूटी पर तैनात नियमित कर्मचारियों/शिक्षकों को सीसीएस अवकाश नियमों के अनुसार इस अवधि के बदले अर्जित अवकाश दिया जाए। अतिथि शिक्षकों को प्रचलित नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।